रिपब्लिक टीबी के एडिटरण इन चीफ को पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया था. जिसके बाद अब उनकी मुसी’बत और बढ़ती हुई नजर आ रही है. बताया जा रहा है कि, अब अलीबाग कोर्ट ने अर्नब (Arnab goswami sent to juducial) को 14 दिन की न्यायिक हिरा’सत में भेज दिया है. अर्नब गोस्वामी और मामले में दो अन्य आरो’पी 18 नवंबर तक हिरा’सत में रहेंगे.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट ने गोस्वामी का वो आरोप भी खा’रिज कर दिया, जिसमें वो कह रहे थे कि पुलिस ने उनके साथ जो’र-जब’रद’स्ती की है. अर्णब पूरे दिन कई बार यह आरोप दोहराते रहे थे. इसके अलावा अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami News) को अदालत ने कोर्ट के अंदर फोन का उपयोग करने और का’र्यवा’ही का लाइव प्रसारण करने पर फट’कार लगाई.
आपको बता दें कि, पुलिस ने अर्नब गोस्वामी की 14 दिन की हिरा’सत का अनुरोध किया था. लेकिन अदालत ने कहा कि हिरा’सत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है. जिसके बाद उनको 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरा’सत में भेजा गया है.
गोस्वामी को न्यायिक हिरा’सत में भेजने के बाद उनके वकील आबाद पोंडा और गौरव पारकर ने जमानत के लिए या’चिका दाखिल की है. पोंडा ने बताया कि कोर्ट ने पुलिस से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को लिस्ट की गई है.
बता दें कि इंटीरियर डिजाइनर को क’थित रूप से आ’त्मह’त्या के लिए उक’साने के मामले में बुधवार की सुबह गिरफ्तार अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) के खिलाफ बाद में महिला पुलिस अधिकारी के साथ क’थि’त मा’रपी’ट करने के आरोप में एक और FIR दर्ज की गई है. उन पर आरोप है कि बुधवार की सुबह जब उनके निवास पर पुलिस के पहुंचने पर उन्होंने क’थि’त तौर पर महिला पुलिस अधिकारी के साथ मा’रपी’ट की.
अर्नब पर आरोप था कि उन्होंने दफ़्तर का काम करवाने के बाद उनके करोड़ों रुपये नहीं दिए. पुलिस ने खु’दकु’शी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की लेकिन बाद में केस बंद कर दिया गया.
वहीं अरनब की गि’रफ्ता’री के बाद एक बार फिर डिजायनर की पत्नी मीडिया के सामने आई और उन्होंने फिर इस बात का खुलासा किया। महिला ने एक बार फिर अर्नब पर आप लगाए और न्याय की गुहार लगाई।
राज्य में सरकार बदलने के बाद पी’ड़ित परिवार ने एक बार फिर से मुद्दा उठाया और न्याय की गुहार लगाई. मई महीने में गृहमंत्री अनिल देशमुख ने जांच CID को सौंप दी.