शाहरुख़ खान के लाडले आर्यन खान को भले ही जमानत मिल गई हो. लेकिन उनको अभी पूरी तरह से राहत नहीं मिली है. जी हां यह सवाल लोगों के मन में तब आया जब आर्यन बीते शुक्रवार को एक बार फिर एनसीबी ऑफिस में हाजरी लगाने पहुंचे थे. आर्यन की फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोग सवाल करने लगे कि, आखिर अब फिर से आर्यन एनसीबी ऑफिस क्यों पहुंचे। फैन्स भी इस बात को जानने के लिए काफी बेताब नजर आये.
तो वहीं अन्य लोगों ने भी सोशल मीडया पर वजह जानने में दिलचस्पी दिखाई. तो आज हम आपको बताते हैं कि, आखिर आर्यन फिर से एनसीबी ऑफिस क्यों गए थे.

जाहिर है बीते दिनों आर्यन को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी. यही नहीं उनके साथ ही अन्य दोनों मुनमुन और अरबाज को भी जमानत मिल गई थी. लेकिन इसके बाद आर्यन फिर से एनसीबी ऑफिस में नजर आये. तो इसके पीछे की वजह यह है कि, अभी उन्हें पूरी तरह से राहत नहीं मिली है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, हाई कोर्ट ने आर्यन को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी थी. इनमे एक दो नहीं बल्कि पूरी 14 शर्ते हैं. जाहिर है अभी आर्यन का मामला ठंडा नहीं पड़ा है. बल्कि अब तो यह केस बहुत ही पे’ची’दा और सियासी हल’चल बढ़ाने वाला हो गया है.

एक तरफ से एनसीपी नेता नवाब मलिक आर्यन मामले को लेकर समीर वानखड़े पर बेहद गं’भीर आरोप लगा रहे हैं. तो उधर समीर व उनका परिवार सभी आरोपों को बे’बुनियाद और झूठा बता रहा. इसी बीच बीते दिन यह खबर भी आई कि, वानखेड़े परिवार ने मलिक पर कई करोड़ का मान’हा’नि का केस भी कर दिया है.
तो इधर आर्यन की परेशानी भी अभी थमी नहीं है. दरअसल कोर्ट ने उनको जमानत देने के साथ ही कई शर्ते रखी थीं. जिसमे से एक यह ही है कि, आर्यन को हर शुक्रवार एनसीबी ऑफिस जाना होगा।

इसी क्रम में आर्यन बीते शुक्रवार को ऑफिस पहुंचे थे जहां NCB के जोनल अधिकारी समीर वानखेड़े भी मौजूद थे. उनकी उपस्थिति में अपने वकील के साथ आर्यन खान ने NCB की डायरी में अपनी अटेंडेंस लगाई।
हालांकि इस दौरान आर्यन से किसी तरह की पूछताछ नहीं की गई. बस अब उनको हर शुक्रवार अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है जिससे यह साफ़ होकि वह अभी मुंबई से बाहर नहीं गए हैं. तो वहीं आर्यन के निकलते ही मुनमुन और अरबाज मर्चेंट NCB ऑफिस पहुंचे।

आपको बता दें कि, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को 14 शर्तों के साथ जमानत दी है. इसमें एक शर्त यह भी है कि हर शुक्रवार दोपहर 11 से 2 बजे के बीच NCB ऑफिस पहुंचकर उन्हें हाजिरी लगानी होगी। बता दें कि, आर्यन खान 30 अक्टूबर को जेल से बाहर आए थे. कोर्ट द्वारा ढकी गई 14 शर्तें नीचे आप पढ़ सकते हैं.
- NDPS कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते।
- इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ सकते।
- ड्र’ग्स जैसी किसी एक्टिविटी में मिलने पर जमानत तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

- इस केस को लेकर मीडिया या सोशल मीडिया में कोई बयान नहीं देना है।
- हर शुक्रवार को एनसीबी के ऑफिस में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच आना होगा।
- केस की तय तारीखों पर अदालत में मौजूद होना होगा।
- किसी भी समय पर बुलाए जाने पर NCB ऑफिस जाना होगा।
- मामले के दूसरे आरोपियों या व्यक्ति से संपर्क या बातचीत नहीं करेंगे।
- एक बार ट्रायल शुरू होने के बाद इसमें किसी तरह की देरी नहीं करेंगे।