क्वीन कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच काफी त’ना’तनी देखने को मिल रही है. वह पिछले काफी समय से शिवसेना, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुई नजर आ रही हैं. इन सब के बीच उनपर मुंबई पुलिस (Kangana angry On Mumbai Police) ने दो एफआईआर दर्ज की और उनको पूछताछ की और उनको पूछताछ के लिए समन भेजा। तो वहीं अब इस मामले को लेकर कंगना ने फिर अपना गुस्सा जाहिर किया है. कंगना ने कहा कि, मुंबई पुलिस अब मेरे पीछे पड़ी है लगता है वो मुझे जेल भेजकर ही मानेंगे।
आपको बता दें कि, वकील ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक स्थानीय कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ ट्वीट किया था, जिसपर कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईर दर्ज करने का आदेश दिया था. मुंबई पुलिस ने इसे लेकर समन जारी कर दिया है.
मुझे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है
इन सब मुद्दों को लेकर कंगना (Kangana angry On Mumbai Police) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख प्रतिक्रिया दी. कंगना ने ट्वीट कर बताया कि उन्हें जेल भेजने की कोशिश की जा रही है. देश में बढ़ रही इं’टॉ’लरेंस पर भी उन्होंने सवाल उठाया है और आमिर खान को टैग किया. उन्होंने लिखा,” जैसे रानी लक्ष्मीबाई का किला तो’ड़ा था, मेरा घर तो’ड़ दिया, जैसे सावरकर जी को वि’द्रो’ह के लिए जेल में डाला गया था, मुझे भी जेल भेजने की पूरी कोशिश की जा रही है. इं’टॉल’रेन्स गैं’ग से जाकर कोई पूछे कितने क’ष्ट सहे हैं, उन्होंने ने इस इं’टॉ’लरंट देश में?”
कोर्ट के आदेश पर एफआईआर
बता दें कि कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को मुंबई पुलिस ने समन जारी कर दिया है और पूछताछ के लिए बुलाया. दोनों के खिलाफ बांद्रा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर एक और शिकायत दर्ज की गई है. अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में दर्ज हुई शिकायत में वकील काशिफ खान देशमुख ने कंगना पर दे’शद्रो’ह और दो धार्मिक समुदाय के बीच अपने ट्वीट के जरिए मत’भे’द पैदा करने का आरोप लगाया है.
कंगना पर ज्यूडिसरी का मजा’क उ’ड़ा’ने का आरोप
रिपोर्ट्स के मुताबिक, वकील ने शिकायत में कहा है कि कंगना रनौत ने भारत के विभिन्न समुदाय, कानून के इस देश और आधिकारिक सरकारी निकायों का अप’मा’नित किया है. यहां तक कि न्याय व्यवस्था का भी मजा’क उ’ड़ा’या है.
इसके बाद बांद्रा कोर्ट ने आद पुलिस को आदेश दिया है कि कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. कंगना ने कोर्ट के इस फैसले पर पप्पू सेना का इस्तेमाल किया था. इस मामले की सुनवाई 10 नवंबर को होगी.