देश भर में कोरोना के लगातार बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकारें कई कदम उठा रही हैं. इस कड़ी में अब राजस्थान सरकार (Rajasthan government) ने भी सख्ती दिखाते हुए सार्वजनिक जगहों (Spitting in Public place) पर थूकने पर पाबंदी लगा दी है. ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति इसका पालन न करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।
जी हां राजस्थान की गहलोत सरकार ने हाल ही में इस नए नियम को लागु कर दिया है. बताया जा रहा है कि, जो भी व्यक्ति इसकी अवहेलना करता पाया जाएगा उसके खिलाफ पुलिस स्खती से पेश आएगी।
पब्लिक प्लेस पर थूकने पर हो सकती है जेल
जी हां कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लगातार प्रदेश सरकारें सख्त कदम उठा रही हैं. इसी बीच अब राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने भी एक नियम लागू कर दिया है. यह नियम है कि, अब से सार्वजनिक जगहों पर थूकने (Spitting in Public place is Banned) पर सख्त मनाही होगी और इसपर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है.
जी हां रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने अब सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर बैन लगा दिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस में थूकते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. संबंधित व्यक्ति को आईपीसी की धारा 188 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है. और उसे एक महीने की जेल हो सकती है या फिर 200 रुपये का जुर्माना वसूला जा सकता है. बताया जा रहा है कि, अब कोई भी व्यक्ति अगर इस नियम की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी। यानि अगर कोई व्यक्ति नियम का पालन न करता पाया गया तो पुलिस उसको गिरफ्तार भी कर सकती है.