बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान काफी रईस इंसान हैं. यह तो लगभग हर कोई जनता होगा कि वह नवाब खानदान से वास्ता रखते हैं. ऐसे में उनके पास अरबों रुपये की प्रॉपर्टी और आलीशान बंगले हैं. जाहिर है सैफ अपनी आलीशान जिंदगी जीने के लिए भी जाने जाते हैं और उनका स्टाइल हर किसी को कर्षित करता है, लेकिन आपको यह जानकार बेहद हैरानी होगी कि हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी में उनके बच्चों को कुछ भी नहीं मिलेगा.
इस बात को सुनकर आप बेहद च’कित रह गए होंगे, लेकिन यह सच है. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है. तो आइये हम बताते हैं कि आखिर इस पापर्टी का वारिस तैमूर क्यों नहीं हो सकता है.
गौरतलब है कि, सैफ अली खान के 4 बच्चे हैं. सबसे छोटे जेह अली हैं जो अभी एक साल के हुए हैं. वहीं उनसे बड़े तैमूर हैं जो अभी से ही स्टार बन चुके हैं और अक्सर सुर्ख़ियों में बने रहते हैं. इसके बाद सारा और इब्राहिम हैं.
सारा फिल्मों में एंट्री कर चुकी हैं और आते ही कुछ सालों में ही उन्होंने अपना जलवा बिखेरा है. सारा ने महज 3-4 फिल्मों के जरिये ही अपनी बड़ी पहचान बना ली है और वह आज सबसे चर्चित यंग एक्ट्रेस में से एक हैं.
जानकारी के लिए आपको बता दें कि, सैफ के पास मध्यप्रदेश से लेकर, हरियाणा और दिल्ली समेत कई दूसरे राज्यों में पैतृक संपत्ति है. लेकिन सैफ अली खान की मध्यप्रदेश वाली प्रॉपर्टी विवा’द में फं’सी है.
उनके इस हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति में उनके बेटे तैमूर अली खान का भी हक नहीं होगा. इसके पीछे की वजह काफी दिलचस्प है.
खबरों के मुताबिक, सैफ की भोपाल वाली प्रॉपर्टी जो कि करीबन 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा की है, इसे लेकर विवा’द चल रहा है. दरअसल, भोपाल के आखिरी नवाब और सैफ के परदादा हमीदुल्ला खान की पूरी मूवेबल और इममूवेबल प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट की ज’द में आ चुकी है.
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने दिसंबर 2016 एनिमी प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट में अमेंडमेंट के लिए पांचवीं बार ऑर्डिनेंस लाई थी. उसके बाद उनकी संपत्ति इसके ज’द में आ गई.
इस एक्ट के मुताबिक अगर कोई एनिमी प्रॉपर्टी पर अपने बेटे के वारिस होने के दावा पेश करता है तो उसे हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में मुक’द’मा करना होता है.
ऐसे में कोई भी संपत्ति का उत्तराधिकारी होने का दावा नहीं कर सकता है. अगर कोई इस संपत्ति का दावा करना चाहता है तो उसे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा.
अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस संपत्ति पर विवा’द क्यों है. ऐसा कहा जाता है कि, भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान थे. उनका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ दो बेटियां थीं. बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान और छोटी बेटी साजिदा सुल्तान.
रियासतों की नीति के अनुसार उत्तराधिकार बड़ी संतान को ही मिलता था. इस अनुसार इस प्रॉपर्टी की उत्तराधिकारी आबिदा होतीं. लेकिन वह पाकिस्तान में जाकर बस गईं. 1960 में नवाब का नि’धन हो गया.
एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2016 के लागू होने और एनिमी सिटीजन की नई परिभाषा के बाद विरासत में मिली ऐसी प्रॉपर्टीज से इंडियन सिटीजंस का मालिकाना हक खत्म हो चुका है. जिसका मतलब ये हुआ कि मंसूर अली पटौदी कभी इस प्रॉपर्टी के मालिक हुए ही नहीं. हालांकि संपत्ति पर चल रहे विवा’द को लेकर अभी भी सर्वे जारी है.
वही मंसूर अली खान पटौदी के नि’धन के बाद प्रॉपर्टी की मालकिन शर्मिला टैगोर हैं. उनकी छोटी बेटी सबा अली जो कि फैशन डिजाइनर हैं.
वहीं, इन संपत्तियों का देखभाल करती हैं. नवाब की भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों में सैकड़ों एकड़ जमीन है. ऐसा कहा जाता है कि, भोपाल नवाब खानदान के पास अभी भी 2700 एकड़ जमीन है.
ऐसे में तैमूर अली खान के जन्म के बाद कहा गया था कि 5000 करोड़ रुपये की संपत्ति के वारिस वो होंगे.
लेकिन श’त्रु संपत्ति अधिनियम के तहत तैमूर अली खान को इस संपत्ति का एक भी हिस्सा नहीं मिल सकता है. हालांकि अभी इस विवा’द पर कोई फैसला नहीं आया है. ऐसे में आगे चलकर साफ हो पायेगा कि क्या इस पूरी प्रॉपर्टी का क्या होगा.