लाउड स्पीकर से अजान (Azan on Loud speaker) देने के प्रकरण में इलाहाबाद कोर्ट (Allahabad High court) ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल हाल ही में है कोर्ट में सुनवाई के दौरान इसको लेकर बड़ा फैसला सुनाया जिसमे कहा कि, लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है. इससे दूसरों को परेशानी होती है. ऐसे में अब बिना इजाजत के मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान नहीं दी जायेगी।
लाउड स्पीकर पर नहीं होगी अजान हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
दायर की गई याचिकाओं को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High court) ने कहा- मस्जिदों में अजान से कोविड-19 की गाइडलाइन का नहीं उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन, लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर (Azan on Loud speaker) से अजान दूसरे लोगों के अधिकारों में ह’स्तक्षेप करना है। कोर्ट ने कहा- जिन मस्जिदों के पास लाउडस्पीकर की अनुमति है, वही इसका इस्तेमाल करें। बिना प्रशासन की अनुमति के लाउडस्पीकर से अजान न दें। ऐसे में अब यह फैसला सुनाए जाने के बाद हर तरफ इसको लेकर चर्चा हो रही है. कई लोग अपनी अपनी प्रतिक्रया दे रहे हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी देशव्यापी लॉकडाउन में गाजीपुर जिले के डीएम ने अजान पर मौखिक तौर से प्रतिबंध लगा दिया था। इसे लॉकडाउन का उल्लंघन करार दिया था। इसके बाद फर्रूखाबाद में भी ये ऐसा मामला सामने आया। इसको लेकर गाजीपुर के सांसद ने इसको लेकर याचिका दायर की थी जिसपर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है.