कॉलर ट्यून से अमिताभ बच्चन की आवाज हटवाने के लिए कोर्ट में दायर हुई याचिका, पढ़ें पूरा मामला

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के वैसे तो देश में करोड़ों दीवाने हैं. उनकी जुदा आवाज और शैली का हर कोई फैन है. लेकिन पीछले काफी समय से मोबाईल पर कॉलर ट्यून के माध्यम से जो कोरोना के प्रति जागरूक करने वाले मैसज से अब लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं. कुछ समय पहले भी ऐसा एक मामला सामने आया था जब युवक ने कस्टमर केयर पर फोन कर आवाज बंद करने की मांग की थी. वही अब उनकी अवाज वाली कोरोना ट्यून (remove amitabh bachchan voice from caller tone) को हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) याचिका दायर की गई है। इस खबर के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है और यह मामला काफी चर्चा में बना हुआ है.

बच्चन साहब की आवाज वाली कॉलर टोन को लेकर दायर की गई याचिका में उनपर भी आरोप लगाए गए हैं. यह मामला अब सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा में बना हुआ है और लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. तो आइये आपको बताते हैं कि, आखिर यह पूरा मामला क्या है और किसने याचिका दाखिल की है.

अमिताभ बच्चन वाली आवाज हटाने की मांग

रिपोर्ट्स के मुताबिक, याचिका को गुरुवार को जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. लेकिन इसे 18 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता राकेश ने वकील ए.के. दुबे और पवन कुमार के माध्यम से दायर पीआईएल में अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज का चयन करने पर सवाल उठाए हैं।

दलील में कहा गया है कि भारत सरकार अमिताभ बच्चन को “कॉलर रिंगटोन पर इस तरह के कोविड-19 निवारक उपायों का जाप” करने के लिए फीस दे रही है. जबकि कुछ कोरोना योद्धाओं की अनदेखी की जा रही है जो देश की महान सेवा कर रहे हैं और गरीबों को उनकी जरूरत के समय में भोजन, कपड़े और आश्रय देने में मदद कर रहे हैं।

अमिताभ बच्चन पर लगाए गए हैं यह आरोप

याचिका में अमिताभ बच्चन के खिलाफ नियम उल्लंघन के कई मामलों का भी हवाला दिया गया और आरोप लगाया गया कि उनका एक साफ इतिहास नहीं है और वह एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्र की सेवा नहीं कर रहे हैं।

Amitabh bachchan Voice on phone

रिपोर्ट्स के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने 24 नवंबर, 2020 को प्रतिवादी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, लेकिन प्रतिवादी ने किसी भी तरीके से याचिकाकर्ता की शिकायत का जवाब नहीं दिया है।

दलील में आगे कहा गया है कि अमिताभ बच्चन राष्ट्र के नाम पर ऐसी किसी सेवा के लिए पैसा वसूलने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं। आपको बता दें कि, इससे पहले भी एक मामला सामने आया था जब युवक ने कस्टमर केयर को फोन कर काफी गुस्सा जाहिर किया था और उसने मांग की थी कि, यह कॉलर टोन हटा दी जाये।

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